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Stray Dogs Case Verdict: ‘बीमार और खतरनाक कुत्तों को मारने पर हो विचार’, आवारा कुत्तों के मामले में SC का आदेश

आवारा कुत्तों

आवारा कुत्तों के मामले में नाराजगी जताते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उसके फैसले का सही से पालन नहीं किया गया और इसे वह कोर्ट की अवमानना के तौर पर देखता है. मंगलवार (19 मई, 2026) को कोर्ट ने आवारा कुत्तों के मामले में आदेश देते हुए यह भी कहा कि गंभीर रूप से बीमार और खतरनाक कुत्तों को मारने पर विचार हो.

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राज्यों को एनिमल बर्थ कंट्रोल रूल्स का पालन करना चाहिए था. तब ऐसी स्थिति नहीं बनती. यह सार्वजनिक स्वास्थ्य, सुरक्षा और इकोलॉजिकल बैलेंस का मामला है. कोर्ट ने कहा, ‘हमारे 7 नवंबर, 2025 के आदेश का राज्यों ने सही से पालन नहीं किया. इसे अवमानना की तरह देखा जाएगा.’

सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि बच्चों, बुजुर्गों को कुत्ते काट रहे हैं. हम ऐसी स्थिति से आंखें नहीं मूंद सकते. उन्होंने कहा कि एनिमल वेलफेयर बोर्ड के SOP के खिलाफ सभी आवेदन हम खारिज कर रहे हैं.

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